दैनिक वेतन भोगी भर्ती नियम में उन्हें तीन शासकीय अवकाश के साथ साथ साप्ताहिक अवकाश, ७ दिवस का आकस्मिक अवकाश एवं महिलाऔं को प्रसूति अवकाश की सुविधा दी गई है परन्तु उद्यान विभाग में वर्ष १९८८ के बाद के दैनिक वेतन भोगिऔं को ये सुविधयें देने का प्रावधान नहीं है.
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