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भोपाल, मध्‍यप्रदेश, India
लेखक कला के क्षेत्र में सबसे पहले फिल्‍म टंट्या भील में कार्य किया जिसमें होल्‍कर पुलिस का रोल निभाया, इसके बाद फिल्‍म चक्रब्‍यूह में कार्य किया जिसमें ब्‍यूरोकेट का रोल निभाया एवं फिल्‍म सत्‍याग्रह में अनसनकारी का रोल किया जिसमें अमिताभ बच्‍चन के साथ अनसन पर बैठकर रोल किया।

Wednesday, 4 March 2015

गरीब मजदूरों का खून चूसकर फलता फूलता उद्यान विभाग

भोपाल मध्यप्रदेश की राजधानी बनी तब उद्यान विभाग में नागपुर, रीवा एवं इन्दौर से लगभग १५० परमानेन्ट माली आये थे. उसके बाद स्थानीय स्तर पर क्योंकि राजधानी में मंत्रियों के बंगले, राजभवन एवं प्रमुख सचिव, सचिव एवं अन्य अति विशिष्ठ अधिकारियों के वंगलों के साथ साथ विभाग की नर्सरियों में कर्मचारी कम पड़ते थे अतः दैनिक वेतन भोगी के रूप में मजदूरों को रखा गया जो इन महानुभवों के यहां बगीचे में फल फूल एवं सब्जियां उगाकर इन महानुभावों का पेट भरते थे साथ ही उद्यान विभाग की नर्सरियों में बडिंग ग्राफटिंग एवं रोपड़ के द्वारा सीजनल सब्जियां पुष्प के पौध के साथ साथ आरनामेंटल पोधे एवं गुलाब के अलावा अन्य सुगन्ध एवं पूजा में उपयोग के पुषप के पौधे आज भी उत्पादित करते आ रहे हैं. पहले उद्यान विभाग कृषि विभाग से अटेच था. उद्यान एवं कृषि का मंत्री एव प्रमुख सचिव एक ही होता था. बाद में उद्यान एवं कृषि विभाग अलग हुआ एवं उद्यान विभाग का नाम उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण रखा गया अब उद्यान विभाग के मंत्री एवं सचिव अलग हो गये. उद्यान विभाग के मजदूरों के साथ विभाग के अधिकारियों द्वारा हमेशा ही सौतेला व्यवहार किया जाता रहा. विभाग के अधिकारी हमेशा इसी उधेड़बुन में रहे की कम मजदूरी में कैसे अधिक काम इन मजदूरों से कराया जाये. जैसे १५० माली जो नियमित थे उनके पद ड्रांईगकेडर कर दिये गये ताकि ज्यादा वेतन की बजाय दैनिक वेतन पर कम वेतन में कार्य कराया जा सके. फिर इसपर भी मन नहीं माना तो वर्ष १९९७ तक जो दैनिक वेतन भोगी कलेक्टर द्वारा निर्धारित दर पर मासिक वेतन पाते थे उन्हें कमिश्नर द्वारा निर्धारित कृषि नियोजन  की साप्ताहिक मजदूरी दी जाने लगी. विरोध करने वाले को काम से ही बंद कर दिया गया. १९८८ के पूर्व के दैवेभो को भी मध्यप्रदेश शासन के वे लाभ जो मिलना चाहिये थे वे आज तक वंचित हैं. वर्ष १९९५ में सहायक संचालक उद्यान प्रमुख उद्यान, भोपाल के कार्यालयीन आदेश क्रमांक/स्था/९/९४-९५/२७३, भोपाल दिनांक १७-०४-९५ के द्वारा १६७ दैनिक वेतन भोगी अर्धकुशल श्रमिक को कुशल श्रमिक की श्रेणी में वर्गीक्रत किया गया तथा १-४-२००१ को २११ कुशल/अर्ध कुशल/ अकुशल कर्मियों की वरिष्ठता शूचि जारी की गई.वर्ष २००२ तक जहां २३५ कर्मचारी दैवेभो एेसे थे जो १९८८ के पूर्व से कार्यरत थे वहीं परलोक को प्यारे होते और शासन के नये आदेश जिसमें दैनिक वेतन भोगी को भी ६० एवं ६२ की आयु में रिटायर करने के नियम बनये गये के अनुसार रिटायर कर देने के उपरांत आज केवल १०० के आसपास दैनिक वेतन भोगी बचे है. यह विडम्वना है कि राज्य शासन के जिस आदेश मे ६० एव ६२ की उम्र मे दैवेभो को रिटायर करने का उल्लेख है उसी की अगली कंडिका में उन्हें गेज्युटी देने का भी उल्लेख किया गया है. यहां राज्य शासन ने उनका ध्यान रखते हुये उनकी कुछ परेशानी दूर की परन्तु उद्यान विभाग ने इस आदेश का कड़ाई से पालन करते हुये १९८८ के पूर्व के दैवेभो को उम्र का मेडीकल वोर्ड से सत्यापन करकर सेवा से पृथक तो कर दिया परन्तु उन्हें उसी आदेश में वर्णित ग्रेज्युटी का लाभ आज तक नहीं दिया जा रहा है.
विभाग के अधिकारियों ने येसा नहीं कि दैनिक वेतन भोगी का ध्यान नहीं रखा या उन्हैं उपकृत नहीं किया वल्कि कुछ अपने अपनों को इन्हीं दैनिक वेतन भोगियों में से निम्न श्रेणी लिपिक तथा कुछ को ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी तक बना दिया गया क्योंकि उनकी पहुंच थी या वे अधिकारियों के रिस्तेदार थे या उनने लक्ष्मी मैया का अनुष्ठान किया ये जांच का विषय है. येसा वर्ष २००२ तक चलता रहा. दैनिक वेतन भोगी ने लम्बी लड़ाई के बाद शासन से १०२ पद कार्यभारित माली के स्वीकृत करा लिये थे जिनपर दैनिक वेतन भौगी का वरिष्ठता के आधार पर चयन हुआ पर उनके रिटायर मेंट के बाद कुछ को उन पदों पर नियमित भी किया गया परन्तु विभागीय अधिकारियों ने उन पदों को भी ड्रांईगकेडर कर समाप्त कर दिया. १०२ जिसमे १ ट्रेक्टर चालक, ४ चौकीदार एवं वाकी माली के पद थे वे सब रिटायर होते गये और पद समाप्त होते गये. आज की स्थिति में केवल ३२ कार्यभारित माली बचे हैं उनके साथ भी कुठराघात हुआ. विभाग का नवीन सेटअप तैयार करते समय विभाग के अधिकारी ये भूल गये कि भोपाल जिले मे कार्यभारित कार्यरत हैं सेटअप में उनके लिये शासन से पदों की मांग करना है. जब सेटप जारी हो गया तो उनके वेतन का संकट खड़ा हो गया. पद ही नहीं तो वेतन कहां से निकाला जाये. उन्हैं ६ माह तक वेतन के विना ही कार्य करना पडा़ वडे मुस्किल से शासन ने ३ वर्ष के लिये उनका वेतन निकालने की परमीशन दी है वह अवधी भी समाप्त होने वाली है. अब क्या होगा इन कर्मचारियों का.
विभागीय अधिकारी शासन के साथ साथ विधानसभा को भी गलत जानकारी देते रहते हैं जैसे कि एक बार एक प्रश्न के उत्तर में २३५ दैनिक वेतन भोगी श्रमिक का १९८८ से पूर्व से कार्यरत होना स्वीकार किया वहीं दुसरी बार कोई दैनिक वेतन भोगी कार्यरत नहीं है बता दिया.

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