मध्यप्रदेश शासन ने हाल ही में दैनिक वेतन भोगी
को स्थाई कर्मी में उन्नयन करने के आदेश जारी किये हैं। पूर्व में भी शासन ने दैनिक
वेतन भोगी को जिन्हें कार्य करते 10 वर्ष एवं 20 वर्ष पूर्ण हो गये हैं उन्हें 1500
एवं 2500 विशेष वेतन देने के आदेश जारी किये
थे साथ ही उन्हें 62 वर्ष् में रिटायर करने एवं उपादान राशि रूपये 125000 देने के
निर्देश जारी किये थे उद्यान विभाग ने दैनिक वेतन भोगियों को 62 वर्ष् की आयु में
रिटायर तो कर दिया परन्तु उन्हें आज तक उपादान राशि का भुगतान नहीं किया गया।
सभी विभाग
दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को स्थाई कर्मी में उन्नयन कर चुके है परन्तु उद्यान
विभाग ने अभी तक दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी को स्थाईकर्मी में उन्नयन नहीं करा है।
उद्यान
विभाग अंतर्गत कार्यालय सहायक संचालक उदद्यान प्रमुख उद्यान भोपाल में लगभग 108 वर्ष्
1988 से पूर्व से कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कार्यरत हैं जिन्हें विशेष् वेतन तो दिया
जा रहा है परन्तु आज तक उनकी पी एफ कटौती चालू नहीं हुई है न ही उनका सर्विस रिकार्ड
बनाया गया है पूर्व में इनकी संख्या 235 थी जिसमें से मरने और रिटायर होने के फलस्वरूप
आज 108 बचे हैं इनमें से जो कार्य पर रहते
दिवंगत हो गये उन्हें विभाग द्वारा 2.00 लाख राशि दी गई परन्तु जिन्हें
रिटायर किया गया उन्हें शासन के आदेश के बाद भी उपादान राशि का भुगतान नहीं किया गया
है। कई करर्मचारी तो कोर्ट से जीत कर आये हैं और कोर्ट ने उन्हें उपादान राशि भुगतान
के आदेश भी दिये हैं। पर उद्यान विभाग कोर्ट के आदेश न तो मान ही रहा है न ही अपील
कर रहा है।
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